हाईकोर्ट का सख्त आदेश.. पत्रकार अनम इब्राहिम की पत्नि को पुलिस सोमवार 12 बजे तक चीफ जस्टिस के समक्ष उपस्थित करे*
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*पुलिस विभाग के आला अधिकारियों में मचा हड़कप..पुलिस की भूमिका पर सवालिया निशान !*
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*अधिवक्ता सैय्यद बासित अली,अमित बलभद्र, व तकमिल नासिर द्वारा उच्च न्यायालय जबलपुर में रखा गया पीड़ित पत्रकार अनम इब्राहिम का पक्ष* पंचायतीराज न्यूज़
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जबलपुर। माननीय उच्च न्यायालय जबलपुर में आज चीफ जस्टिस श्री संजीव सचदेवा व न्यायमूर्ति विनय सराफ की डबल बेंच ने सुनवाई करते हुए पत्रकार अनम इब्राहिम की पत्नि को पुलिस सोमवार 12 बजे तक चीफ जस्टिस के समक्ष उपस्थित करने के आदेश पारित किये। पीड़ित पत्रकार अनम इब्राहिम जिन्हे नेशनल ह्यूमन राइट्स कमिशन (NHRC) द्वारा वर्ष 2019 में मध्य प्रदेश पुलिस के 6 सुरक्षाकर्मी उनकी व उनके परिवार की सुरक्षा में तैनात किये गए हैं उनकी पत्नि व दो नाबालिक बच्चे 20.8.2024 को संदेहास्पत रूप से गुम हो गए जिसकी गुमशुदगी थाना शाहजहानाबाद भोपाल द्वारा दिनांक 23.8.2024 दर्ज की गई हैं।
पीड़ित पत्रकार अनम इब्राहिम द्वारा बीवी व दो नाबालिक बच्चों का पुलिस द्वारा अपहरण किए जाने का आरोप लगाया गया है। जिसके चलते पीड़ित पत्रकार द्वारा उच्च न्यायालय में HABEAS CORPUS (हैबियस कॉरपस) याचिका प्रस्तुत की गई थी। माननीय उच्च न्यायालय द्वारा राज्य को उक्त प्रकरण में स्टेटस रिपोर्ट के साथ दिनांक 20.9.2024 को उपस्थित होने के आदेश दिए गए थे। प्रकरण की सुनवाई के दौरान पुलिस की संध्यस्पत भूमिका को दृष्टिगत रखते हुए माननीय उच्च न्यायालय द्वारा राज्य के पुलिस प्रशासन को दिनांक 23.9.2024 दिन सोमवार को दोपहर 12:00 बजे पीड़ित पत्रकार अनम इब्राहिम की पत्नि को उच्चन्यायालय में चीफ जस्टिस के समक्ष उपस्थित करने के आदेश दिए गए हैं।
विदित हो की पीड़ित पत्रकार अनम इब्राहिम व सीनियर आईपीएस अधिकारी इरशादवली (आईजी होशंगाबाद रेंज) के मध्य हुए विवाद का माननीय सुप्रीम कोर्ट द्वारा स्वत संज्ञान लिया गया था व एनएचआरसी द्वारा प्रकरण की सुनवाई करते हुए पत्रकार अनम इब्राहिम व उनके परिवार को सुरक्षा प्रदान की गई थी
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